कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं की तैयारी
भिण्ड / जिला प्रशासन द्वारा कोरोना की तीसरी लहार के मद्देनजर जिले में व्यवस्थाओं की तैयारी शुरू कर दी गई है।आईसीयू बैड
- वर्तमान में जिला अस्पताल में 25 आईसीयू बैड उपलब्ध है, 15 आईसीयू बैड की मांग की गई है कुल 40 बैड बनाए जाना है। 15 अतिरिक्त आईसीयू बैड का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया है।
ऑक्सीजन बैड
- जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट बैड 200 की व्यवस्था है। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो एवं सिविल अस्पताल में 10 सेन्ट्रल ऑक्सीजन पाईपलाईन की व्यवस्था की जा रही है एवं प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 4 ऑक्सीजन ट्रांसलेटर सहित की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में 200 ऑक्सीजन सपोटेड बैड उपलब्ध है, 400 बैड की व्यवस्था की जा रही है। जिले में जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 9 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्यवाही जारी है।
बच्चों के लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड बैड
- बच्चों केे लिए वर्तमान में 22 बैड ऑक्सीजन सपोर्टेड जिला अस्पताल में उपलब्ध है 22 अतिरिक्त ऑक्सीजन सपोर्टेड की व्यवस्था की कार्यवाही एनआरसी सेंटर में जारी है, 10 पीआईसीयू बैड का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, बच्चों के इलाज हेतु 54 बैडो की कार्य योजना बनाई गई है।
पोस्ट कोविड केयर
- पोस्ट कोविड केेयर के लिए जिला अस्पताल में 6 बैड आरक्षित है एवं ओपीडी की व्यवस्था की गई है।
सीटी स्कैन मषीन
- सीटी स्कैन मषीन के अन्तर्गत एक शासकीय सेक्टर में एवं एक प्रायवेट सेक्टर में इस प्रकार दो सीटी स्कैन मषीन जून माह में चालू करने की तैयारी है।
डिजीटल एक्सरा सिस्टम
- डिजीटल एक्सरे सिस्टम वर्तमान में तीन उपलब्ध है। एक और सिस्टम का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। पोर्टेवल एक्सरा मषीन एक वर्तमान में उपलब्ध है और दो अतिरिक्त का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
एम्बूलेंस
- जिले में वर्तमान में एक एडवांस लाईफ सपोर्ट एम्बूलेंस और 11 बैसिक लाईफ सपोर्ट एम्बूलेंस उपलब्ध है। इसके साथ ही 16 जननी एक्सप्रेस एम्बूलेंस उपलब्ध है। दो अतिरिक्त एम्बूलेंस की मांग का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
बैंटीलेटर
- दो पोर्टेेवल बैंटीलेटर शासन से प्राप्त हुए है।
डाक्टर्स
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ डाक्टर्स की जिले में उपचाररत कोविड पेषेंटो की देखभाल व इलाज हेतु रोटेषन अनुसार ड्यूटी लगाई गई है, ताकि कोविड में इलाज हेतु वे भी संपूर्ण ट्रेनिंग प्राप्त कर ब्लॉक लेवल पर कोविड पेंषेट के इलाज करने की स्थिति में जा सकेंगे।
सीएचओ
- सीएचओ जो आयुष चिकित्सक या बीएससी नर्सिंग की पढाई कर चुके है उनको भी रोटेषन में जिला अस्पताल में लगातार ड्यूटी ली जा रही है ताकि वे भी ब्लॉक लेवल पर आवष्यकतानुसार इलाज कर सकें।
तृतीय एवं अंतिम वर्ष के छात्र
- प्रायवेट नर्सिंग कॉलेज से तृतीय वर्ष एवं अंतिम वर्ष के छात्रो की सूची प्राप्त की गई है जिसमें से 410 फायनल ईयर छात्रों में से 25 छात्रो की जिला अस्पताल में ड्यूटी लगाई गई है। शेष छात्रों की धीरे-धीरे ड्यूटी लगाई जाएगी। ताकि मानव संसाधन की अतिरिक्त आवष्यकतानुसार इनका सहयोग लिया जा सके।
कलेक्टर ने धारा 144 अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग
करते हुए किए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
भिण्ड 24 मई 2021/जिला भिण्ड में नोबेल कोरोना वायरस (ब्व्टप्क्-19) के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के दिशा निर्देश एवं 23 मई 2021 को जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस ने भिण्ड जिले की राजस्व सीमान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया है।
आवश्यक प्रतिबंध
1. कोई भी व्यक्ति अति आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के मध्य घर से बाहर नहीं निकलेंगे और न ही आवागमन करेगा। (औषधालय, केमिस्ट, नर्सिंग होम को छोड़कर)।
2. समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः बंद रहेगे अर्थात उक्त दिवसों में संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। (औषधालय, केमिस्ट, नर्सिंग होम को छोड़कर)।
3. पूर्व जारी दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त प्रकार के सार्वजनिक धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक समारोह/ आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
4. शादी/वैवाहिक समारोह, मृत्यु भोज आदि सार्वजनिक समारोह पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
5. संपूर्ण जिले में समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल आम जनता के लिये बंद रहेगे।
6. जिले में संचालित समस्त जिम/ व्यायाम शाला और कोचिंग क्लासेस पूर्णतः बंद रहेंगे।
7. भिण्ड जिला अंतर्गत होटल/ मैरिज गार्डन/धर्मशाला आदि में सार्वजनिक रूप से आयोजित होने वाले शादी समारोह एवं सार्वजनिक रूप से आयोजित तेरहवीं उठावना अन्य सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
माइको कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में निम्न गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रहेगी-प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां
1. आवश्यक वस्तुयें यथा फल, सब्जी, दूध, किराना की आपूर्ति होम डिलेवरी अर्थात् द्वार प्रदाय सेवा के माध्यम से की जा सकेगी।
2. औषधालय, केमिस्ट, फार्मेसियां, जन औषधि केन्द्र, चिकित्सा उपकरण की दुकानें एवं सभी प्रकार की दवा की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।
3. कृषि संबंधी सेवाएं जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।
4. आटा चक्की पिसाई सेंटर, पशु आहार, मोबाईल रिपेयरिंग सेंटर ध् दुकान ऑप्टीकल स्टोर, ऑटो मोबाईल रिपेयरिंग शॉप, हार्डवेयर एवं इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रोनिक्स की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।
5. स्टैंडअलोन (एकल) दुकानें, अड़ोस-पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानें और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी।
6. ई-कामर्स से संबंधित सेवाऐं प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।
7. निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुये संचालित की जा सकेगी।
8. समस्त शासकीय कार्यालय अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति एवं कर्मचारियों की 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्यालयीन समयानुसार संचालित रहेंगे।
9. जिला अंतर्गत संचालित समस्त पंजीयन कार्यालय शत प्रतिशत अधिकारी /कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्यालयीन समयानुसार संचालित रहेंगे।
10. समस्त अशासकीय कार्यालय कर्मचारियों की 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित किये जा सकेंगे। 11. लेबर मार्केट (मजदूर) गोल मोर्केट /सदर बाजार के स्थान पर निराला रंग बिहार मेला ग्राउण्ड परिसर में रहेगा।
अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश
1. दुकानदारों को दुकान के बाहर सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित कराने हेतु गोले बनाना, रस्सी लगाना, सेनेटाईजर एवं मास्क की व्यवस्था तथा कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रथम उल्लंघन करने पर न्यूनतम राशि रू0 1000/- से लेकर अधिकतम राशि रू. 5,000/- जुर्माना वसूलनीय होगा। लगातार उल्लंघन करने पर उल्लघंनकर्ता की दुकान ध् प्रतिष्ठान को 48 घण्टे की अवधि तक सील्ड किया जावेगा तथा अर्थदण्ड भी वसूला जायेगा।
2. सार्वजनिक स्थान व कार्य स्थल पर तथा परिवहन के दौरान कोई भी व्यक्ति बिना मुंह को ढ़के हुये अर्थात् बिना मास्क अथवा बिना कपड़ा से ढके घर से बाहर नहीं निकलेगा। आवश्यक सेवाओं की पूर्ति हेतु मुंह को मास्क अथवा कपड़े से ढ़कना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के पाये जाने से प्रथम उल्लघंन पर राशि रूपये 100/- एवं द्वितीय उल्लघंन पर राशि रूपये 500/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
3. कोविड 19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये समस्त कार्यालयों/ बैंक/ हास्पीटल/न्यायालय परिसर को ्रमतव जवसमतंदबम ्रवदम घोषित किया गया है जिसमें शत प्रतिशत मास्क लगाया जाना तथा ष्छव् ड।ैज्ञ छव् म्छज्त्ल्ष् अनिवार्य होगा।
4 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं व्यक्तियों जिनको अन्य गंभीर बीमारी है, को चिकित्सीय प्रयोजन अथवा अतिआवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य कारणों से कोरोना कर्फ्यू अवधि में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है।
5. होम आइशोलेशन अथवा कोरोना संक्रमण के दौरान चिकित्सक द्वारा दिये गये परामर्श का उल्लघंन करना इस आदेश का उल्लघंन माना जाकर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
6. बड़ी सब्जी/ फल मण्डियों को छोटे-छोटे स्वरूप में शहरों के भिन्न-भिन्न भागों में बांटे जाने की कार्यवाही संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा की जावें ।
7. कोविड-19 के संबंध में शासन/ जिला प्रशासन /पुलिस द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।
यह आदेश 24 मई 2021 सोमवार से प्रभावी होकर अन्य आदेश तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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